
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026 - विस्तृत जानकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा 'राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2026' के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना राजस्थान राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को 10वीं कक्षा के बाद की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य गरीब और आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के वित्तीय बोझ से राहत दिलाना है, जिससे वे अपनी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रख सकें।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियाँ:
- आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 11 दिसंबर 2025
- आवेदन करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2026
योजना का अवलोकन:
- योजना का नाम: राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
- राज्य: राजस्थान
- उद्देश्य: मैट्रिक (10वीं) के बाद पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना
- लाभार्थी: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र
- लागू कक्षाएँ: कक्षा 11वीं से लेकर स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएशन) तक (कक्षा 11 एवं 12 के अतिरिक्त)
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन (एसएसओ पोर्टल के माध्यम से)
- लाभ का प्रकार: वार्षिक छात्रवृत्ति राशि (डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में)
- उद्देश्य विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान
पात्रता और उद्देश्य:
यह छात्रवृत्ति राजस्थान के सभी राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में, साथ ही राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय या राजकीय स्तर के शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित या अध्ययनरत विद्यार्थियों (कक्षा 11 और 12 के अतिरिक्त) के लिए उपलब्ध है।
आय सीमा के आधार पर श्रेणियाँ:
1. वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये तक वाले परिवार के विद्यार्थी:
- अनुसूचित जाति (SC)
- अनुसूचित जनजाति (ST)
- अति पिछड़ा वर्ग (MBC)
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
- डॉ. अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC)
- डॉ. अंबेडकर विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू समुदाय/मिरारी एवं भिश्ती समुदाय
विशेष नोट: डॉ. अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं डॉ. अंबेडकर विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू श्रेणियों में केवल निम्नलिखित 17 श्रेणियों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं:
- बीपीएल कार्ड धारक के पुत्र/पुत्री
- अंत्योदय कार्ड धारक के पुत्र/पुत्री
- स्टेट बीपीएल कार्ड धारक के पुत्र/पुत्री
- अनाथ बालक/बालिका
- विधवा स्वयं
- विधवा के पुत्र/पुत्री
- तलाकशुदा महिला स्वयं
- तलाकशुदा महिला के पुत्र/पुत्री
- विशेष योग्यजन स्वयं
- विशेष योग्यजन के पुत्र/पुत्री
2. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख रुपये से कम वाले परिवार के विद्यार्थी):
- इस योजना में सभी जाति के परिवार के वे विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत हैं। इस योजना के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा भरी गई पूरी फीस वापस की जाती है, जिससे पढ़ाई का आर्थिक भार नहीं पड़ता।
आवश्यक दस्तावेज:
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। कई दस्तावेज जन आधार/राज ई-वॉल्ट/डिजिलॉकर से सीधे प्राप्त किए जाएंगे, जबकि कुछ को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना होगा:
- जन आधार कार्ड एवं आधार कार्ड (सुनिश्चित करें कि जन आधार में सभी विवरण जैसे बैंक खाता लिंक, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और परिवार के सभी सदस्यों की आय अपडेटेड हों)
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पिछली कक्षा की मार्कशीट (10वीं/12वीं की मार्कशीट भी आवश्यक हो सकती है)
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र की फीस रसीद
- पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर
- बैंक खाता संख्या (सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति प्राप्त होगी)
- बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
आवेदन कैसे करें (ऑनलाइन प्रक्रिया):
- सबसे पहले, राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2026 की आधिकारिक अधिसूचना को पूरा पढ़ें और अपनी पात्रता सुनिश्चित करें।
- राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
- अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें। यदि आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है, तो आप पोर्टल पर पंजीकरण करके इसे बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद, "स्कॉलरशिप (SJE)" विकल्प पर क्लिक करें।
- "न्यू एप्लीकेशन" (New Application) विकल्प चुनें और आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरें।
- अपने सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। यह सुनिश्चित करें कि जन आधार कार्ड में आपकी सभी विवरण (जैसे बैंक खाता लिंक होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास लिंक होना चाहिए, और परिवार के सभी सदस्यों की आय अपडेट होनी चाहिए) पहले से अपडेटेड हैं।
- अपनी प्रोफाइल बनाएं या अपडेट करें और दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरें।
- फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
महत्वपूर्ण लिंक:
- आधिकारिक वेबसाइट: sje.rajasthan.gov.in
- ऑनलाइन आवेदन करें: यहां क्लिक करें
- आधिकारिक अधिसूचना डाउनलोड करें: डाउनलोड करें