EWS सर्टिफिकेट 2025: पाएं 10% आरक्षण का लाभ, ऑनलाइन आवेदन की पूरी गाइड

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EWS सर्टिफिकेट 2025: ऑनलाइन आवेदन की विस्तृत जानकारी

यह लेख आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सर्टिफिकेट 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। EWS सर्टिफिकेट भारत में उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी भी आरक्षित श्रेणी में शामिल नहीं हैं। यह प्रमाणपत्र धारकों को उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ उठाने में मदद करता है। 2025 में, EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना और भी आसान हो गया है।

मुख्य जानकारी

  • नाम: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) सर्टिफिकेट
  • उद्देश्य: सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ
  • पात्रता: गैर-आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिनकी पारिवारिक आय कम हो
  • आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से संभव
  • वैधता: जारी होने की तारीख से 1 वर्ष

EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

  • श्रेणी: आवेदक सामान्य वर्ग (General Category) से संबंधित होना चाहिए।
  • पारिवारिक आय: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • भूमि और संपत्ति: आवेदक या उसके परिवार के पास निम्नलिखित संपत्ति नहीं होनी चाहिए:
    • 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।
    • 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।
    • अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
    • अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र के बाहर 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पहचान प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (सामान्य वर्ग की पुष्टि के लिए)
  • बैंक स्टेटमेंट
  • संपत्ति या भूमि के दस्तावेज
  • निवास प्रमाण पत्र/डोमिसाइल सर्टिफिकेट
  • स्व-घोषणा या शपथ पत्र
  • बिजली का बिल
  • ईमेल आईडी
  • मोबाइल नंबर

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  1. अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर "EWS के लिए आवेदन करें" या "Issuance of Income and Assets Certificate for Economically Weaker Section(EWS)" जैसे विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पंजीकरण करें; यदि आपके पास पहले से खाता है, तो लॉग इन करें।
  4. आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
  5. सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
  6. यदि कोई आवेदन शुल्क लागू है, तो उसका ऑनलाइन भुगतान करें।
  7. आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचें और सबमिट करें।
  8. आवेदन जमा करने के बाद, रसीद डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें

  1. अपने राज्य में राजस्व विभाग या जारी करने वाले प्राधिकरण के कार्यालय पर जाएं।
  2. संबंधित अधिकारी से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
  3. आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  4. सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
  5. भरे हुए फॉर्म को राजस्व विभाग में जमा करें।
  6. जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करना न भूलें।

EWS सर्टिफिकेट: स्टेटस चेक और डाउनलोड

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के बाद, आप ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं और सर्टिफिकेट जारी होने पर उसे डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. वेबसाइट पर "Check Application Status" या "Track Application" जैसे विकल्प को खोजें और उस पर क्लिक करें।
  3. अपना आवेदन नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करें।
  4. आपके आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  5. यदि आपका सर्टिफिकेट जारी हो गया है, तो आप इसे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

EWS सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जिम्मेदार संगठन

  • जिला मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त उपायुक्त
  • उप-विभागीय मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
  • उपायुक्त
  • कलेक्टर
  • तालुका मजिस्ट्रेट
  • कार्यकारी मजिस्ट्रेट
  • अतिरिक्त सहायक आयुक्त
  • प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट

EWS सर्टिफिकेट की वैधता

EWS सर्टिफिकेट आम तौर पर जारी होने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होता है।

विभिन्न राज्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल

प्रत्येक राज्य के लिए EWS सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल अलग-अलग हैं (जैसे आंध्र प्रदेश के लिए MeeSeva App, बिहार के लिए RTPS Portal, उत्तर प्रदेश के लिए e-Saathi Web Portal आदि)। आवेदकों को अपने संबंधित राज्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा।

अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। EWS सर्टिफिकेट से संबंधित नियम और प्रक्रियाएं समय-समय पर बदल सकती हैं। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आवेदन करने से पहले अपने राज्य के राजस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नवीनतम और सटीक जानकारी प्राप्त करें।

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