
लाडो प्रोत्साहन योजना 2025: राजस्थान में बालिकाओं के लिए एक व्यापक पहल
राजस्थान सरकार ने 1 अगस्त 2024 से "लाडो प्रोत्साहन योजना 2025" प्रारंभ की है। यह योजना उन सभी बालिकाओं के लिए है जिनका जन्म 1 अगस्त 2024 या उसके बाद हुआ है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहन देना, उनके विकास में आर्थिक सहयोग करना और बेटियों के जन्म को बोझ समझने की बजाय सम्मान देना है। महिला एवं बाल विकास विभाग आयुक्तालय, महिला अधिकारिता द्वारा इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
योजना की मुख्य विशेषताएं और वित्तीय सहायता
- योजना के तहत पात्र बालिकाओं को कुल ₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) की राशि प्रदान की जाएगी। यह राशि पहले ₹1,00,000 थी, जिसे 12 मार्च 2025 को बढ़ाकर ₹1,50,000 कर दिया गया।
- यह राशि 7 किस्तों में सीधे बैंक खाते में (डीबीटी के माध्यम से) हस्तांतरित की जाएगी।
- पहली 6 किस्तें बालिका के माता-पिता या अभिभावक के बैंक खाते में दी जाएंगी, जबकि सातवीं और अंतिम किस्त बालिका के वयस्क होने पर सीधे उसके बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है, और राजश्री योजना की आगामी किस्तों का लाभ अब इसी योजना के अंतर्गत मिलेगा।
योजना के उद्देश्य
- राज्य में बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना।
- बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- पालन-पोषण, शिक्षण और स्वास्थ्य के मामलों में होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना।
- संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर और बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना।
- घटते शिशु लिंगानुपात में सुधार लाना।
- बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह को रोकना।
पात्रता मानदंड
- प्रसूता (बालिका की मां) राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए।
- बालिका का जन्म राजकीय चिकित्सा संस्थान या जननी सुरक्षा योजना (JSY) के लिए अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में हुआ हो।
मिलने वाली राशि एवं किस्तों का विवरण
- प्रथम किस्त (₹2,500): बालिका के पात्र चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने पर।
- दूसरी किस्त (₹2,500): बालिका की आयु एक वर्ष पूरी होने और समस्त टीकाकरण होने पर।
- तीसरी किस्त (₹4,000): राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर।
- चौथी किस्त (₹5,000): राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर।
- पांचवीं किस्त (₹11,000): राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर।
- छठी किस्त (₹25,000): राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर।
- सातवीं किस्त (₹1,00,000): सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने और 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर।
आवेदन प्रक्रिया
लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए अलग से कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। राजकीय चिकित्सा संस्थान या अधिस्वीकृत निजी संस्थान में बालिका के जन्म के समय ही उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लाभार्थी आंगनबाड़ी सहायिकाओं से भी इस योजना संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सहायता ले सकते हैं। इस योजना के लिए राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण और जनाधार जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं, जिनका संधारण चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा पीसीटीएस पोर्टल पर किया जाएगा।