
किसानों के लिए खुशखबरी है कि वे अपने खेतों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए जलाशय (तालाब/वॉटर टैंक) बनवा सकते हैं, जिस पर सरकार ₹90,000 तक का अनुदान (सब्सिडी) दे रही है। यह योजना विशेष रूप से सूखे और पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह वर्षा जल संरक्षण और सिंचाई के लिए एक स्थायी जल स्रोत प्रदान करती है।
योजना का परिचय और उद्देश्य
यह योजना किसानों को अपने खेतों में जलाशय या तालाब बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, भूजल स्तर में सुधार करना, सिंचाई के लिए स्थायी जल स्रोत उपलब्ध कराना, किसानों की आय बढ़ाना और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करना है। जलाशय निर्माण की कुल लागत का 50% से 90% तक अनुदान दिया जाता है, जो राज्य और योजना के आधार पर भिन्न हो सकता है।
योजना के मुख्य लाभ
- ₹90,000 तक का अनुदान (सब्सिडी) प्राप्त करना।
- सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता में सुधार।
- जल संरक्षण से भूमि की उर्वरता बढ़ाना।
- खेती में लागत कम करना और उत्पादन बढ़ाना।
- तालाब में मत्स्य पालन (Fish Farming) करके अतिरिक्त आय के अवसर।
योजना का सारांश (Overview)
योजना का नाम: Farmers Water Tank Grant Scheme (किसान खेत तालाब योजना)
- अनुदान राशि: ₹50,000 से ₹90,000 तक (राज्य और योजना के अनुसार)
- अनुदान प्रतिशत: 50% से 90% तक
- पात्र किसान: जिनके पास कृषि भूमि है और जिन्होंने पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया है।
- न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल: लगभग 0.3 से 0.6 हेक्टेयर (राज्य के अनुसार)।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन या जिला कृषि कार्यालय में आवेदन।
- आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, भूमि के कागजात, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
- न्यूनतम भूमि क्षेत्रफल लगभग 0.3 से 0.6 हेक्टेयर होना चाहिए।
- किसान ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।
- जलाशय का निर्माण सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होना चाहिए।
- किसान को जलाशय के रखरखाव की जिम्मेदारी लेनी होगी।
- आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें: किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय या संबंधित सरकारी पोर्टल से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।
- दस्तावेज तैयार करें: आधार कार्ड, जमीन के कागजात, बैंक पासबुक की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि तैयार रखें।
- ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें: कई राज्यों में ऑनलाइन सुविधा है, या जिला कृषि कार्यालय में जमा करें।
- भूमि सत्यापन: कृषि विभाग के अधिकारी आवेदन के बाद भूमि का सत्यापन करेंगे।
- अनुदान स्वीकृति: सत्यापन के बाद अनुदान स्वीकृत होता है और राशि सीधे किसान के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है।
- जलाशय निर्माण: अनुदान मिलने के बाद किसान अपने खेत में जलाशय का निर्माण करवा सकते हैं।
महत्वपूर्ण बातें
- जलाशय का निर्माण सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार ही होना चाहिए।
- आवेदन करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज सही और पूर्ण होने चाहिए।
- अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- जलाशय के रखरखाव की जिम्मेदारी किसान की होती है।
निष्कर्ष
यह योजना किसानों के लिए जल संरक्षण और सिंचाई की समस्या को कम करने का एक सुनहरा अवसर है। ₹90,000 तक का अनुदान आर्थिक रूप से मददगार होगा और खेती को अधिक टिकाऊ बनाएगा। पात्र किसान जल्द से जल्द आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
अस्वीकरण
यह योजना विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों और शर्तों के साथ लागू हो सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी कृषि विभाग या संबंधित सरकारी कार्यालय से योजना की नवीनतम और सटीक जानकारी अवश्य प्राप्त करें।