बैंक लॉकर के नए नियम: चोरी या नुकसान होने पर कितना मिलेगा मुआवजा? जानें RBI गाइडलाइंस

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बैंक लॉकर मुआवजा नियम: विस्तृत सारांश

आजकल लोग अपने कीमती सामान और दस्तावेज़ घर के बजाय बैंक लॉकर में रखना सुरक्षित समझते हैं। लेकिन, लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा, चोरी या नुकसान होने पर बैंक की जिम्मेदारी और मिलने वाले मुआवजे को लेकर कई सवाल उठते हैं। यह लेख बैंक लॉकर से जुड़े नए RBI नियमों, मुआवजे की प्रक्रिया और सावधानियों के बारे में विस्तार से बताता है।

बैंक की जिम्मेदारी और मुआवजे की सीमा

RBI के नए नियमों (1 जनवरी 2022 से प्रभावी) के अनुसार, बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। अगर बैंक की लापरवाही, सुरक्षा में चूक, चोरी, डकैती, आगजनी या बैंक की बिल्डिंग गिरने जैसी घटनाओं के कारण लॉकर में रखा सामान नष्ट या चोरी हो जाता है, तो बैंक ग्राहक को मुआवजा देने के लिए बाध्य है।

हालांकि, मुआवजे की राशि की एक सीमा होती है। यह मुआवजा आपके लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके लॉकर का सालाना किराया 2,000 रुपये है, तो आपको अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ही मुआवजा मिलेगा, भले ही आपके सामान की असल कीमत इससे कहीं ज्यादा हो।

किन मामलों में मुआवजा मिलेगा और किनमें नहीं?

  • मुआवजा मिलेगा: चोरी, डकैती, आग लगना, बिल्डिंग का गिरना (बैंक की लापरवाही के कारण), बैंक कर्मचारियों की धोखाधड़ी या सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक के कारण हुए नुकसान पर बैंक मुआवजा देगा।
  • मुआवजा नहीं मिलेगा: प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, तूफान या बिजली गिरने जैसी घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई बैंक द्वारा नहीं की जाएगी। इन मामलों में ग्राहक को स्वयं नुकसान उठाना पड़ता है।

मुआवजा पाने की प्रक्रिया

यदि लॉकर में रखे सामान का नुकसान होता है, तो मुआवजे के लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. घटना होते ही तुरंत बैंक को लिखित रूप में सूचित करें।
  2. नजदीकी पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करवाएं।
  3. बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए क्लेम फॉर्म और शपथ पत्र को भरें।
  4. लॉकर में रखे सामान का पूरा और सटीक विवरण दें।
  5. बैंक द्वारा जांच पूरी होने के बाद, उचित मुआवजा राशि आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

लॉकर में क्या रखें और क्या न रखें?

  • क्या रख सकते हैं: गहने, सोने-चांदी के सिक्के, कीमती दस्तावेज़ जैसे वसीयत, प्रॉपर्टी पेपर्स, शेयर सर्टिफिकेट आदि।
  • क्या न रखें: RBI के नियमों के अनुसार लॉकर में नकदी (कैश) रखना मना है। इसके अलावा, कोई भी अवैध, गैरकानूनी, ज्वलनशील या खतरनाक वस्तु रखना भी प्रतिबंधित है।

लॉकर का बीमा

बैंक लॉकर में रखे सामान का बीमा स्वयं बैंक नहीं करता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा कीमती सामान है और आप उसे लॉकर में रखते हैं, तो यह सलाह दी जाती है कि आप स्वयं किसी बीमा कंपनी से अपने लॉकर में रखे सामान का अलग से बीमा करवा लें।

महत्वपूर्ण सावधानियां और टिप्स

  • लॉकर में रखे सामान की एक विस्तृत सूची और संभव हो तो तस्वीरें अपने पास रखें, जो नुकसान होने पर प्रमाण के रूप में काम आ सकती हैं।
  • लॉकर की चाबी को सुरक्षित रखें और खोने पर तुरंत बैंक को सूचित करें।
  • समय-समय पर अपने लॉकर को चेक करते रहें।
  • लॉकर का किराया समय पर जमा करें, अन्यथा लॉकर निष्क्रिय हो सकता है।
  • लॉकर का उपयोग केवल वैध और कानूनी सामान रखने के लिए ही करें।
  • लॉकर एग्रीमेंट में लिखी सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

निष्कर्ष

बैंक लॉकर निश्चित रूप से कीमती सामान रखने के लिए एक सुरक्षित विकल्प हैं, और RBI ने ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए नए नियम बनाए हैं। बैंक की लापरवाही से हुए नुकसान पर मुआवजा मिलेगा, लेकिन इसकी सीमा लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक ही है। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए, लॉकर का उपयोग करते समय सभी नियमों को समझना और आवश्यक सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आपके सामान की कीमत मुआवजे की अधिकतम सीमा से अधिक है तो उसका बीमा अवश्य करवाएं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रश्न उत्तर
क्या बैंक लॉकर में कैश रख सकते हैं? नहीं, RBI के नियमों के अनुसार लॉकर में नकदी रखना मना है।
मुआवजे की अधिकतम सीमा क्या है? लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना।
क्या प्राकृतिक आपदा में बैंक मुआवजा देगा? नहीं, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप या बाढ़ में बैंक जिम्मेदार नहीं होता।
लॉकर में रखे सामान का बीमा जरूरी है? बैंक खुद बीमा नहीं करता, लेकिन कीमती सामान होने पर आप अलग से बीमा करवा सकते हैं।

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