
बिहार विवाह प्रमाण पत्र: ऑनलाइन आवेदन की संपूर्ण जानकारी
बिहार में विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करना अब ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बेहद सरल हो गया है। यह नागरिकों को घर बैठे ही अपने विवाह को कानूनी रूप से पंजीकृत करने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रमाण पत्र विवाह को कानूनी मान्यता देता है और भविष्य में विभिन्न सरकारी तथा निजी कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।
ऑनलाइन पोर्टल और इसकी सुविधाएँ
बिहार सरकार ने विवाह पंजीकरण को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के ज़रिए लोग आसानी से अपने विवाह का पंजीकरण कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति भी ट्रैक कर सकते हैं, जिससे समय और सरकारी दफ्तरों के चक्कर दोनों बचते हैं।
विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़
विवाह प्रमाण पत्र के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- आधार कार्ड या वोटर आईडी
- जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट
- पते का प्रमाण (जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल)
- विवाह का प्रमाण (विवाह निमंत्रण पत्र, विवाह की तस्वीरें)
- पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- दो गवाहों के पहचान पत्र
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
- नए उपयोगकर्ता के रूप में साइन अप करें और लॉगिन विवरण प्राप्त करें।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- निर्धारित शुल्क का भुगतान करें और सत्यापन के लिए एक उपयुक्त तिथि चुनें।
- चयनित तिथि पर दस्तावेज़ सत्यापन के लिए मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपस्थित हों।
विवाह प्रमाण पत्र का महत्व और लाभ
विवाह प्रमाण पत्र के कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। यह विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करता है और पासपोर्ट बनवाने, बैंक खाता खोलने, विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और अन्य वित्तीय लेनदेन में आवश्यक होता है।
बिहार विवाह प्रमाण पत्र की प्रमुख विशेषताएँ
इस प्रमाण पत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएँ और पात्रता मानदंड हैं:
- आयु सीमा: दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष और दुल्हन की 18 वर्ष होनी चाहिए।
- निवास: आवेदन करने वाले दोनों पक्षों को उस जिले में कम से कम एक महीने से निवास करना चाहिए जहाँ पंजीकरण होना है।
- विवाह की अवधि: विवाह पंजीकरण विवाह के कम से कम एक महीने बाद ही किया जा सकता है।
- दस्तावेज़ और सत्यापन: ऊपर उल्लिखित दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड करने के बाद, मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय में उनका भौतिक सत्यापन होता है।
- प्रमाण पत्र जारी होना: सत्यापन के सफल होने के 7-10 दिनों के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है।
आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए, आधिकारिक वेबसाइट पर 'सेवाओं' अनुभाग में 'आवेदन/चालान स्थिति' चुनें। फिर 'विवाह' आवेदन प्रकार का चयन करें, अपनी आवेदन संख्या/ई-चालान संख्या और कैप्चा दर्ज करके सबमिट करें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन सुविधा के अलावा, विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को अपने निकटतम एसडीएम कार्यालय जाना होगा, आवेदन फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, बिहार में विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बेहद सुविधाजनक और समय बचाने वाली है। यह विवाह को कानूनी वैधता प्रदान करने के साथ-साथ अनेक सरकारी और निजी कार्यों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ के रूप में कार्य करता है। बिहार सरकार द्वारा संचालित यह प्रक्रिया वास्तविक और वैध है, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेजों और चरणों का पालन करना अनिवार्य है।