विशिष्ट शिक्षकों के लिए EPFO का बड़ा अपडेट: EPF सेटलमेंट के नए नियम और ₹2 लाख+ निकासी गाइड

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EPFO और EPF सेटलमेंट के नए नियम: विशिष्ट शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने विशिष्ट शिक्षकों (Qualified Teachers) के लिए EPF सेटलमेंट से संबंधित कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नियम उन शिक्षकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं जो NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) के प्रधान बनने की योजना बना रहे हैं। इस जानकारी का उद्देश्य ₹2 लाख से अधिक की राशि निकालने और संबंधित प्रक्रियाओं को समझना है ताकि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचा जा सके।

EPF सेटलमेंट के मुख्य बिंदु

EPF सेटलमेंट EPFO द्वारा विशिष्ट शिक्षकों के लिए किया जाता है। इसमें ₹2 लाख से अधिक की राशि भी शामिल हो सकती है, जिसके लिए नए नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

विशिष्ट शिक्षकों के लिए EPF के नए नियम

EPFO ने EPF क्लेम सेटलमेंट के नियमों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं:

  • ब्याज का भुगतान: अब क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जबकि पहले यह पिछले महीने के अंत तक सीमित था। इससे सदस्यों को उनके प्रॉविडेंट फंड पर अधिक ब्याज मिलेगा।
  • क्लेम सेटलमेंट में तेजी: EPFO ने लंबित मामलों को कम करने और सेटलमेंट प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है।
  • पूरी अवधि का ब्याज: पहले महीने की 25 तारीख से आखिरी तारीख तक के क्लेम पर ब्याज के भुगतान वाले क्लेम को प्रोसेस नहीं किया जाता था, लेकिन नए नियमों के बाद ऐसे क्लेम को पूरे महीने के लिए प्रोसेस किया जाएगा।

₹2 लाख से अधिक की राशि कैसे निकालें?

EPF खाते से ₹2 लाख से अधिक की राशि निकालने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है:

  • आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए।
  • आपका आधार कार्ड आपके EPF अकाउंट से लिंक होना चाहिए।
  • आपके बैंक खाते की जानकारी EPF अकाउंट से जुड़ी होनी चाहिए।
  • आपका पैन कार्ड EPF अकाउंट से लिंक होना चाहिए, अन्यथा उच्च TDS (Tax Deducted at Source) दर लागू हो सकती है।

EPF निकासी के नियम

EPF से पैसे निकालने के लिए कुछ विशिष्ट नियम हैं:

  • रिटायरमेंट: पूरी राशि केवल 55 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही निकाली जा सकती है।
  • नौकरी की अवधि: नौकरी की अवधि और कुछ शर्तों के आधार पर आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) की जा सकती है।
  • बेरोजगारी: बेरोजगार होने पर, एक महीने बाद 75% फंड निकाला जा सकता है, और शेष राशि नए रोजगार मिलने पर नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

EPF पर कर संबंधी नियम

EPF निकासी पर कर (Tax) के नियम इस प्रकार हैं:

  • 5 साल से पहले निकासी: यदि कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ खाते से ₹50,000 से ज़्यादा राशि निकालता है, तो TDS लागू होगा। पैन कार्ड देने पर 10% और न देने पर 30% TDS कटेगा।
  • 5 साल के बाद निकासी: नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने के बाद निकाली गई राशि पर कोई TDS लागू नहीं होगा।
  • एनपीएस में ट्रांसफर: यदि EPF राशि को राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) में ट्रांसफर किया जाता है, तो कोई TDS नहीं लगेगा।

EPF क्लेम स्टेटस कैसे चेक करें?

EPF से राशि निकालने के लिए, UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल का उपयोग क्लेम स्टेटस चेक करने, पुराने पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने, eKYC और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए भी किया जा सकता है।

अस्वीकरण: यह सारांश विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए हमेशा EPFO की आधिकारिक वेबसाइट देखें।

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